बिलासपुर । अब कफ्र्यू ढील अवधि चार घण्टे प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी – राजेश्वर गोयल ।

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बिलासपुर ।  जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने बताया कि जिला में सोमवार से नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, हेयर सेलून, शराब के ठेके, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य खाने-पीने (ईटिंग जोयंट) को छोड़कर अन्य सभी दुकानें जो शाॅप एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत है निर्धारित कफ्र्यू अवधि के दौरान प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दुकानदारों को अपनी दुकानों को सही ढंग से सैनीटाईज करना आवश्यक है तथा 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ ही कार्य करना होगा तथा मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोने का भी प्रबंध करना होगा व सामाजिक दूरी को भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने बताया कि कफ्र्यू में ढील एक घण्टे बढ़ाने के आदेश जारी किए गए है।

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उन्होंने बताया कि कृषि और बागवानी गतिविधियों में शोध जिसमें कृषि विज्ञान केन्द्र भी कफ्र्यू दायरे से बाहर होगा बशर्तें उन्हें सामाजिक दूरी, फैस मास्क और स्वच्छता का ख्याल रखना होग।
उन्होंने बताया कि जिला में जिन उद्योगों को पुनः चलाने की अनुमति दी गई है उन औद्योगिक इकाइयों के लिए पास जारी करने हेतु जिला उद्योग प्रबंधक को प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे बे्रड व बेकरी यूनिट, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, फ्लोर मिल्स को भी छूट प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि जिला में चल रहे मनरेगा, आईपीएच, पीडब्लयूडी, हाईड्रो इंजीनियरिंग काॅलेज, एम्स, नेशनल हाईवे, फोर लेन के सभी प्रोजेक्टों का कार्य शुरू हो गए है जिसमें लगभग 3 हजार मजदूरों को काम दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जिला में मनरेगा के 358 कार्य शुरू किए जा चुके है जिसमें 1234 मजदूरों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि सामाजिक दूरी, फैस मास्क, स्वयं स्वच्छता का पालन करते हुए जिला में आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आ रही है।

उन्होंने बताया कि वन विभाग के कार्य सिल्वी कलचर आॅप्रेशन फोरेस्ट्री प्लांटेशन तथा भू संरक्षण कार्यों को भी अनुमति दी गई है जिसमें वन मण्डलाधिकारी तथा उप-मण्डीय भू संरक्षण अधिकारी कफ्यू के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना करने के लिए अपने स्तर पर अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

उन्होंने बताया कि लोगों को प्रातः काल सैर करने के लिए 5ः30 से 7 बजे तक अनुमति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान सभी को मास्क पहनना होगा तथा अन्य सभी नियमों सहित सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा।

उन्होंने शहरी और पंचायती राज संस्थाओं को भी निर्देश दिए की भी पार्कों तथा गाॅर्डन को सही ढंग सैनीटाइज करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में आवाजाही
के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के        एसडीएम        कफ्र्यू पास जारी करने के लिए प्राधिकृत किए गए है। उन्होंने बताया कि इंटर स्टेट आवाजाही के लिए कफ्र्यू पास डीसी आॅफिस से ही जारी होंगे।
उन्होंने बताया कि राजस्थान के कोटा से 47 लोगों को हिमाचल पथ परिवहन की 3 बसों में जिला बिलासपुर लाया गया है जिसमें बाॅर्डर पर उनकी थर्मल स्क्रिनिंग की गई और जिला में लाकर पुनः स्क्रिनिंग की गई और उनके सैंपल लेकर आईजीएमसी शिमला भेज दिए गए है। उन्होंने बताया कि जब तक सैंपल की रिपोर्ट आने तक इन्हें बिलासपुर में ही रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले भारतीय दण्ड संहिता कीधारा 188, 269 व 270 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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