शिमला । उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने अधिसूचना के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि नगर निगम,नगर समिति एवं अन्य शहरी निकाय की सीमाओं से बाहर जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें कर्फ्यू ढील के दौरान 10 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। इन आदेशों के अन्तर्गत शाॅपिंग माॅल व शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। इसके अलावा टायर पंचर मुरम्मत की दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी ।
उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखें तथा दुकानदार दुकानों के बाहर समान अंतराल पर गोले निर्धारित करना सुनिश्चित करें। इस दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी बनाएं रखने व मास्क के प्रयोग संबंधी व्यवस्थाओं को पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने दुकानदारों को ढील के दौरान पर्याप्त स्वच्छता और हैंड सेनेटाइजर के प्रयोग को पर्याप्त रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहन प्रयोग पर पाबंदी रहेगीए केवल आवश्यक वस्तु को लाने ले जानेए चिकित्सा और आपातकालीन अथवा रोगी को लाने ले जाने के लिए ही वाहन का उपयोग मान्य होगा। उन्होंने बताया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।