मंडी जिला में कर्फ्यू में बढ़ी रियायतें !

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मंडी ! मंडी जिला में कर्फ्यू में रियायतों के दायरे को और बढ़ाया गया है। जिला प्रशासन ने इसे लेकर रविवार को नए आदेश जारी किए हैं।

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उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इस बारे जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप मंडी जिला में कर्फ्यू में और रियायतें दी गई हैं। जिला में पहले की रियायतें यथावत जारी रहेंगी और जरूरी सामान की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी।  स्टेशनरी, कॉपी-किताबों और मोबाइल रिपेयर व रिचार्ज की दुकानें, जो पहले हफ्ते में केवल दो दिन खोली जा रही थीं, वे अब छूट की अवधि में पूरा हफ्ता खुली रहेंगी ।

उपायुक्त ने कहा कि कर्फ्यू में छूट की अवधि में एक घंटे का इजाफा कर इसे 3 से बढ़ाकर 4 घंटे किया गया है। अब जिला में कर्फ्यू में हर रोज 10 से 2 बजे तक छूट रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये रहेगी छूट

उन्होंने कहा कि जिला में कर्फ्यू में छूट की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी दुकानें रोजाना खुली रहेंगी। लेकिन इनमें बार्बर, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, ठेके, होटल-रेस्टोरैंट, कैफे एवं खाने पीने के अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

शहरी निकायों में ये होगी व्यवस्था

उपायुक्त ने कहा कि जिला के शहरी निकाय क्षेत्रों में अभी ये छूट नहीं दी गई है। मंडी जिला में 7 शहरी निकाय क्षेत्र हैं, इनमें मंडी शहर, सुंदरनगर शहर, नेरचौक, रिवालसर, जोगिंदरनगर, सरकाघाट और करसोग शहर शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में वर्तमान में चल रही व्यवस्था ही लागू रहेगी, जो दुकानें वर्तमान में खुली हैं वे छूट की अवधि में यथावत खुली रहेंगी। केवल अतिरिक्त छूट के तौर पर स्टेशनरी व कॉपी-किताबों व मोबाइल रिपेयर एवं रिचार्ज की दुकानें दो दिन की बजाए पूरा हफ्ता खोलने की अनुमति दी गई है।

बिना फेस कवर के बाहर निकलने पर कटेगा चालान

उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वे अपने व परिवार के कोरोना से बचाव के लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और घर से बाहर निकलते हुए फेस कवर या मास्क जरूर पहनें। मुंह एवं चेहरे को ढके बिना बाहर निकलने पर लोगों का चालान कटेगा।

होम क्वारंटाइन में रहेेंगे बाहरी राज्यों से आ रहे मंडी वाले

उपायुक्त ने साफ किया कि मंडी जिला के जो लोग बाहर के राज्यों से घर लौट रहे हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना होगा। उनके लिए बॉर्डर पर जांच की व्यवस्था की गई है, उसके बाद वे अपने अपने घर पर होम क्वारंटाइन में रहेंगे। होम क्वारंटाइन का ठीक से पालन तय बनाने के लिए पंचायत प्रधान, स्वास्थ्य विभाग व राजस्व विभाग के कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। यह भी व्यवस्था बनाई गई है कि जिला की सीमा मंे प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जा है ताकि होम क्वरंटाइन को लेकर निगरानी की जा सके।

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