भरमौर ! दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 144 का उलंघन करने पर कड़ी कार्यवाही।

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सांकेतिक चित्र
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चम्बा ! पुलिस थाना भरमौर में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई कि कांतों देवी पत्नी भीम राम निवासी ग्लोति (धरवाला), (द्रमण जिला कांगड़ा से) व दो अन्य युवक संजीव कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी कुठवाड़ा( धरवाला) उम्र 25 वर्ष व बबलू पुत्र विष्णु निवासी सोदूड डाकघर ब्रेहि उम्र 21 वर्ष जिला कांगड़ा से विना अनुमति के चम्बा में प्रवेश करके आये हैं।

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उपरोक्त शिकायत पर सभी से पूछताछ करने पर पाया कि वह विना अनुमति के जिला कांगड़ा से चम्बा पहुंचे हैं।जिस पर भारतीय दंड सहिंता की आईपीसी की धारा 188,269,34 के तहत पुलिस थाना भरमौर में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस थाना सदर चम्बा का पुलिस दल जब मुगला की तरफ गश्त पर था तो करियाँ की तरफ से एक व्यक्ति पैदल पिठू उठाकर आ रहा था जो सामने पुलिस दल को देखकर भागने लगा।

जिसे शक के आधार पर पूछताछ करने पर जिसने अपना नाम पंकज कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी धडोग वतलाया , जब उसके बैग की तलाशी ली गयी तो बैग के अंदर 8 लीटर देशी शराब (लाहन) वरामद की गई। जिस पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)ए के तहत पुलिस थाना सदर चम्बा में मुकदमा दर्ज किया गया।

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