सोलन । जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत जिला के दवा विक्रेताओं एवं निजी चिकित्सकों को आदेश दिए हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनके पास ज्वर, थकान, सूखी खांसी, दर्द एवं पीड़ा, बहती नाक, खराब गला तथा दस्त जैसी बीमारी की दवा खरीदने आता है तो दवा विक्रेताओं एवं निजी चिकित्सकों को ऐसे व्यक्ति की सूचना तुरन्त सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन को निर्धारित प्रपत्र पर ई-मेल के माध्यम से प्रदान करनी होगी।
यह सूचना ई-मेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सोलन को [email protected] पर, पुलिस अधीक्षक बद्दी को [email protected]पर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन को [email protected] पर दी जा सकती है।
यह आदेश कोविड-19 के सम्भावित मामलों को प्रभावी रूप से निपटने के लिए किए गए हैं।
उपरोक्त सूचना छिपाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी। यह आदेश तुरत्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।