भरमौर ! दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 144 का उलंघन करने पर कड़ी कार्यवाही।

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सांकेतिक चित्र
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चम्बा ! पुलिस थाना भरमौर में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई कि देव राज पुत्र सिखनू राम निवासी बरणाली (छतराड़ी) अपने परिवार के साथ जिला ऊना से चम्बा पहुँचा है।

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उपरोक्त शिकायत पर परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ करने पर पाया कि वह विना अनुमति के खड़ पिंजोर (ऊना) से चम्बा पहुंचे हैं।जिस पर भारतीय दंड सहिंता की आईपीसी की धारा 188,269,34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस थाना चुवाड़ी में शेर अली पुत्र हनीफ निवासी भरेड डाकघर रजेरा व शकूर पुत्र मोहमद दीन निवासी जडेरा डाकघर रजेरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चालक शेर अली ट्रक न0 एच पी 73-6008 में पठानकोट से चम्बा के लिए आ रहा था तो चकी बैंक पठानकोट से विना किसी अनुमति के शकूर पुत्र मोहमद दीन को अपने साथ ट्रक में ले आया। जिस पर दोंनो के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 , 269,270,34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस थाना तीसा में चम्बा जिला से जम्मू में प्रवेश कर रहे 7 लोगों के खिलाफ 188,269,270 व हिमाचल प्रदेश महामारी रोग अधिनियम की धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने जिला चम्बा के पनेला क्षेत्र से विना किसी अनुमति के अपने घर गंदोह (जम्मू) को पैदल जा रहे थे । जिस पर उपरोक्त सभी के खिलाफ पुलिस थाना तीसा में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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