कुल्लू ! सामाजिक दूरी की अवहेलना व मास्क न पहनने वालों के खिलाफ़ विभाग का कड़ा रुख !

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कुल्लू ! कोरोना महामारी के चलते अब पंचायती राज विभाग ने भी कड़ा रुख अपना लिया है ।महामारी के संक्रमण को रोकने व सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने के मकसद से सचिव,पंचायती राज ,हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश की पंचायतों को आदेश ज़ारी करते हुए कहा है कि प्रत्येक नागरिक को ग्रामीण स्तर पर अपने घर परिसर से बाहर निकलने पर मास्क /फेस कवर लगाना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा ।आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण स्तर पर अधिकतर लोग नियमों की अवहेलन कर रहे हैं ।

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उन्होंने साफ़ किया है कि बिना मास्क पहनकर घूमने व सामाजिक दूरी की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम में वर्णित धारा 13 में स्वच्छ्ता के अनुपालन और महामारी के प्रसार को रोकने के लिए आदेश की अवज्ञा करने वालों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 के तहत 100 रुपये का जुमार्ना लगाया जा सकता है । प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से नियमों के उल्लंघन करने की दृष्टि से बढ़ता रहेगा लेकिन यह जुमार्ना 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा ।

नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ़ सभी प्रदेश की पंचायतों को चालान काटने के आदेश सचिव,पंचायती राज ,हिमाचल प्रदेश ने ज़ारी किये हैं ।

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