चम्बा ! धारा 144 का उल्लघंन करने पर भारतीय दंड सहिंता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज।

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सांकेतिक चित्र
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चम्बा ! दडं प्रक्रिया सहिंता की धारा 144 का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की बिभिन्न धाराओं के तहत पुलिस थाना सदर चम्बा व पुलिस थाना चुवाडी में अलग अलग मुकदमें दर्ज किए गए। पुलिस थाना सदर चम्बा में एक शिकायतकर्ता द्धारा सुचना प्राप्त हुई कि रमन शर्मा पुत्र प्रदीप कुमार गांव व डाकघर राजनगर तहसील व जिला चम्बा विना अनुमति के चोरी छिपे जिला में प्रवेश करके आया है। तफतीश के दौरान पाया गया कि उपरोक्त रमन शर्मा को जो पालमपुर में टेलीफोन फाइबर कंपनी में काम करता है बिना किसी वैध पास और अनुमति के चंबा जिले में प्रवेश होना पाया गया जिसके खिलाफ पुलिस थाना सदर चम्बा में भारतीय दंड सहिंता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

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गत दिनांक 19-04-20 को जव पुलिस चौकी सुल्तानपुर का पुलिस दल जव कर्फयू को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खजियार चौक की तरफ गश्त पर थे तो एक युवक ऋत्विक पम्मू पुत्र राकेश कुमार निवासी मोहल्ला सुल्तानपुर तहसील और जिला चम्बा जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा जिसे पुलिस दल ने पुलिस पार्टी की मदद से कुछ ही दूरी पर दबोच लिया गया। जब उसे बाईक के कागजात दिखाने के लिए कहा गया तो उसी समय उसकी माता मिल्ली पत्नी राकेश कुमार निवासी मोहल्ला सुल्तानपुर तहसील और जिला चम्बा आयी जिसने पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन की जिस पर दोनों के खिलाफ पुलिस थाना सदर चम्बा भारतीय दंड सहिंता की धारा 188,1686,504,506,34 व हिमाचल प्रदेश महामारी रोग सशोंधन अधिनियम की धारा 3 के तहत में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस चौकी द्रडा में ग्राम पंचायत द्रडा के सेक्टरी अनिल कुमार ने सूचना दी कि एक युवक प्रकाश चन्द पुत्र चन्दों राम निवासी चहोल डाकघर साहू से उनकी पंचायत में आया है। जिला मैजिस्ट्रेट चम्बा द्धारा साहू क्षेत्र को होट- स्पोट घोषित किया गया है जहां पर पूर्णतया लोक डाउन है। प्रकाश चन्द द्धारा कोई भी बैध परमिट पेश ना करने पर उसके खिलाफ धारा 144 का उल्लघंन करने पर भारतीय दंड सहिंता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस थाना चुवाडी में पैट्रोल टैंकर के चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चालक देवेन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी वाद साहव डाकघर सरना जिला पठानकोट जो तेल का टैकर लेकर चम्बा की तरफ को आ रहा था। पुलिस चैक पोस्ट बैरियर कटोरी बंगला में पुछताछ के दौरान पाया कि ट्रक में सवार एक अन्य व्यक्ति सुनील कुमार पुत्र मान सिंह निवासी गरूण डाकघर डियूर को उसके घर ले जा रहा था। जिन्होंने जिला मैजिस्ट्रट के आदेशों का उल्लंघन किया है। जिस पर उपरोक्त दोनों के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 188, 269, 270 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 और हिमाचल प्रदेश महामारी रोग सशोंधन अधिनियम की धारा 6 के तहत चुवाडी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया।

 

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