हमीरपुर ! कंटेनमेंट एवं बफर जोन में किसी तरह की ढील नहीं, स्थानीय युवा करेंगे पहरेदारी- उपायुक्त !

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हमीरपुर ! जिला दण्डाधिकारी हरिकेश मीणा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से घोषित कंटेनमैंट एवं बफर जोन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। चूंकि अभी तक दोनों कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के बारे में यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वे किन लोगों के सम्पर्क में आने के उपरांत संक्रमित हुए हैं। ऐसे में कंटोनमैंट एवं बफर क्षेत्र को पूरी तरह से सील करने के साथ ही यहां किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।

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उन्होंने कहा कि हमीरपुर नगर परिषद क्षेत्र सहित आस-पास के कंटेनमेंट एवं बफर क्षेत्रों में सभी आवश्यक वस्तुएं घर-द्वार पर ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। दूध व अन्य दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति अधिकृत विक्रेताओं द्वारा दैनिक आधार पर की जाएगी जबकि किराना इत्यादि की आपूर्ति तीसरे दिन घर पर ही की जाएगी। उन्होंने दो दिनों तक इसमें आए व्यवधान के बावजूद लोगों के भरपूर सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि किसी को भी घर से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट व बफर जोन में केवल बहुत ही आवश्यक सेवाओं के लिए आवाजाही की अनुमति होगी और वे भी इस जोन से बाहर या बाहर से इस जोन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इनके कर्फ्यू पास जारी करने के लिए टीम गठित की गई है और पूर्व में जारी कर्फ्यू पास मान्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हमें इन संक्रमित लोगों की ट्रेस हिस्ट्री नहीं मिल जाती, तब तक सभी लोग कृपया घरों में ही रहें। इस दौरान होने वाली कठिनाईयों के बावजूद सरकार व प्रशासन को अपना सहयोग देते रहें। किसी भी आपात स्थिति के लिए हेल्पलाईन नंबर का प्रयोग करें। कंटनेमेंट क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य ही यह रहता है कि लोग कम से कम एकदूसरे के सम्पर्क में आएं।

उन्होंने कहा कि जिला में सभी पंचायतें भी अपने आप में सील रहेंगी। स्थानीय युवकों की मदद से पंचायत सीमाओं पर पहरेदारी की जाएगी। इसके लिए छह से सात सेक्टर बनेंगे और छह-सात लोग बारी-बारी पहरेदारी करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को भी बाहरी लोगों के आने के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। 15 मार्च, 2020 के बाद पंचायत में आने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी अनिवार्य रूप से पंचायतों को देनी होगी। अगर कोई व्यक्ति अथवा प्रतिनिधि जानकारी छिपाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिला में आगामी 20 अप्रैल से प्रारंभ होनी वाली गतिविधियों को भी ऐहतियात के तौर पर स्थगित कर दिया गया है। हालांकि कंटेनमैंट एवं बफर जोन से बाहर जिला के अन्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की खरीद इत्यादि के लिए प्रतिदिन प्रातः 7.00 से 10.00 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि कोई भी जानकारी न छिपाएं और घरों में बने रहें तथा सुरक्षित रहें।

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