सोलन ! कोरेाना वायरस की रोकथोम के लिए ग्राम पंचायत प्रधानों को आदेश जारी !

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सोलन ! दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी ग्राम पंचायत प्रधानों, उपमण्डलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

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जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि सोलन जिला के सभी ग्राम पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव एवं वार्ड सदस्य तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विदेश, बाहरी राज्य अथवा बाहरी जिला से आने वालों की सूचना तुरन्त प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रदान करना सुनिश्चित बनाएंगे। यह सूचना तब भी उपलब्ध करवाई जाएगी जब बाहर से आने वाला व्यक्ति सम्बन्धित ग्राम पंचायत, वार्ड का निवासी ही क्यों ना हो।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि उक्त सभी, सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभ्ीाकरण के परियोजना अधिकारी तथा जिला पंचायत अधिकारी को इस विषय में दैनिक सूचना प्रेषित करना भी सुनिश्चित करेंगे।

इस सम्बन्ध में जिला के सभी उपमण्डलाधिकारियों को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने एवं अनुश्रवण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी खण्ड विकास अधिकारी, नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारी तथा नगर पंचायत अर्की के सचिव अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे।

इन आदेशों के उल्लंघन पर महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 व 271 के तहत कार्रवाही की जाएगी।

जिला दण्डाधिकारी ने इस सम्बन्ध में आज सोलन जिला के सभी उपमण्डलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों एवं अन्य से वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के दृष्टिगत जिला में पंचायत स्तर पर निगरानी, नियन्त्रण एवं रोकथाम के लिए समितियां गठित की गई थी। इन समितियों में ग्राम पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव एवं वार्ड सदस्यों को विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे गए थे। समितियों को निर्देश दिए गए थे कि यदि उने गावों में बाहरी राज्य अथवा जिला से कोई व्यक्ति आता है तो तुरन्त इसकी सूचना जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दें।

जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि उनके ध्यान में लाया गया है कि जिला की सीमाओं को सील किए जाने के उपरान्त बाहरी राज्यों एवं जिलों से आने वाले कुछ लोग नदी, नालों इत्यादि से जिला के विभिन्न क्षेत्रों तक पंहुच रहे हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। किसी के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने से इस महामारी के तेजी से फैलने का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है। इस लिए यह आवश्यक है कि बाहरी क्षेत्र से आने वाले सभी व्यक्तियों का सर्वप्रथम उनके घर पर ही संगरोधन (क्वारेनटाईन) किया जाए।

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