सोलन !अन्तरराज्यीय, अन्तरजिला आवाजाही के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश !

0
56196
- विज्ञापन (Article Top Ad) -

सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कामगारों, कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों की अन्तरराज्यीय, अन्तरजिला आवाजाही के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

- विज्ञापन (Article inline Ad) -

इन आदेशों के अनुसार कोई भी कामगार, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति यदि प्रदेश अथवा राज्य के अन्य जिला से सोलन जिला में प्रवेश करता है तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारेनटाईन केन्द्र में रखा जाएगा। इनमें वे सभी कामगार, कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जो हालांकि सोलन जिला में रह रहे थे, किन्तु जिला अथवा राज्य से बाहर चले गए थे।

इन आदेशों की अवहेलना पर उचित कार्रवाही की जाएगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

पिछला लेखइंसानियत की मिसाल पेश कर रही प्ररेणा संस्था चंबा।
अगला लेखशिमला ! राज्य में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति – मुख्यमंत्री !