ज्वाली ! लाकडाउन-2 के चलते एसडीएम ज्वाली सलीम आजम ने बताया कि जिलाधीश कांगडा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान की ढुलाई व आवश्यक सेवा से जुडे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए बनाए गए कर्फ्यू पास लॉकडाउन के दूसरे चरण के अंतिम दिन 3 मई तक मान्य रहेंगे अत पहले से ही बने कर्फ्यू पास को रिन्यू करवाने की कोई आवश्यक्ता नहीं होगी। उन्हेांने कहा कि लोकडोन -2 में मूवमेंट कम करने के लिए नियमों को और सख्त किया जा रहा है अब कफर्यू पास बनाने से पहले पूरी जांच पडताल होगी !
उन्होंने कहा कि अब कफर्यू पास केवल मैडिकल एमरजेंसी पर ही जारी किए जाएंगे वहीं वाहरी जिले व राज्यों के लिए कोई भी कफर्यू पास जारी नहीं होगा उन्होने कहा कि मूत्यु या अतिंम संस्कार में शामिल होने पर उसके ब्लड रिलेशन के व्यक्ति को ही पास दिया जाएगा इस दौरान प्रधान से पूरी वेरीफिकेशन भी की जाएगी उन्हेंाने कहा कि अगर बाहरी राज्यों से पास लेकर आने वाले किसी व्यक्ति का कफर्यू पास बेवजह पाया गया तो उसे सीमांत पर 28 दिन के क्वारटीन भी किया जाएगा।