बद्दी में पुलिस द्वारा होटल संचालकों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी !

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बद्दी ! कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर बद्दी के होटल संचालकों के लिए जिला पुलिस ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एसपी रोहित मालपानी के अनुसार होटल संचालकों का उत्तर दायित्व होगा कि वह होटल में ठहरे कंपनी के कर्मचारियों को पूर्ण रूप से क्वारेंटाइन करेंगे। कंपनी का कोई भी कर्मचारी जो शिफ्ट करके होटल में आता है उसे होटल में आने के पश्चात होटल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।

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होटल में ठहरे कंपनी के कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाने से पहले आवश्यक रूप से सैनिटाइज किया जाए। होटल प्रबंधक प्रमुख स्थानों जैसे रिसेप्शन, डायनिंग हॉल, लॉबी, पार्किंग, गार्डन आदि में पूर्ण रुप से सैनिटाइज करेंगे। उन्हें इसका ब्यौरा लॉग बुक में दर्ज करना होगा। होटल में ठहरे कंपनी के कर्मचारियों को होटल में प्रवेश करने से पहले टेंपरेचर गन से जांच करनी होगी। किसी कर्मचारी में कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण जैसे खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में परेशानी पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत चेकअप करवाना सुनिश्चित किया जाए।

होटल संचालक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हिमाचली अथवा गैर हिमाचली व्यक्तियों को अलग-अलग कमरों में ठहराया जाए, ताकि किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की अवस्था में संक्रमण को ज्यादा फैलने से बचाया जा सके। होटल में ठहरने के लिए आए किसी नए कर्मचारी की भी अवस्था में उसे नया कमरा दिया जाएगा तथा कोई होटल में पहले से ठहरे कंपनी के कर्मचारियों के साथ नहीं ठहराया जाएगा।

एसपी रोहित मालपानी ने कहा कि पुलिस ने इसके लिए बाकायदा एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिसका दूरभाष नंबर 017 9527 1350 होगा। इस पर किसी भी प्रकार की सूचना का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इसके अलावा पुलिस ने बीबीएन प्लस होटल पुलिस का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया है। जो प्रतिदिन शाम 8:00 बजे सारी सूचना इस ग्रुप में शेयर करेंगे। एसपी रोहित मालपानी ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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