चम्बा ! चम्बा पुलिस द्वारा पुलिस थाना चुवाडी मे मादक पदार्थ अधिनियम की धारा, 21,25,29 व आईपीसी की धारा 188, 269,270,271 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51और हिमाचल प्रदेश महामारी रोग संशोधन अधिनियम की धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गत दिनांक को पुलिस चौकी सिहुंता का पुलिस दल कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गश्त के बाद जब द्रमण से बापसी आ रहे थे तो सिहुंता पेट्रोल पंप से आगे पहुंचने पर एक गाड़ी न0 एच पी 39 इ 4252 (बोलेरो) विपरीत दिशा में सड़क के पास खड़ी थी, जिसमें तीन व्यक्ति बैठे हुए थे !
जिन्होंने पूछने पर अपने नाम शमी पुत्र आशफ दीन निवासी सिहुंता ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था इसके अलावा पारस पठानिया पुत्र लोकिन्द्र सिंह पठानिया निवासी छलाडा सिहुंता, अभिषेक धीमान पुत्र अशोक कुमार निवासी सिहुंता सवार थे , जब गाड़ी के डैशबोर्ड में एक फोर स्क्वायर की डब्बी को चैक किया तो उसके अंदर 0.37 ग्राम चिटा वरामद किया गया।उपरोक्त तीनों आरोपियों को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया है।