बिलासपुर ! आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते समय उचित दूरी बनाए रखें बिलासपुर 27 मार्च:- जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने कोरोना वायरस कोविड-19 के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों के तहत जारी आदेशों जोकि 24 व 26 मार्च, 2020 को जारी हुए थे, में पुनः संशोधन जारी किए है।
- विज्ञापन (Article inline Ad) -
उन्होंने बताया कि संशोधित आदेशों के अनुसार राशन, करियाना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां, मीट, मछली, बिना पक्के खाद्य पदार्थ के समान, कीटनाशक दवाईयों, पशुओं का चारा (भूसा) की दुकानें प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक आगामी आदेशों तक खुली रहेंगी।
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -