चम्बा ! दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 144 का उलंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही।

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सांकेतिक चित्र
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चम्बा ! पुलिस थाना सदर चम्बा में आईपीसी की धारा 160, 188, 34 व हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गत दिनांक को पुलिस चौकी शहर में शिकायतकर्ता श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री नर सिंह निवासी गांव व डा0 राजपुरा तै0 व जिला चम्बा (उम्र 52 साल)जो हिमाचल पथ परिवहन निगम चम्बा डिपू में बतौर क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यरत हैं, ने शिकायत दर्ज करवाई कि।एम.एस पारस ट्रैवल की दो बसें एच आर टी सी चम्बा डिपो द्वारा अनुबन्ध के आधार पर चलाई जा रही हैं।

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दोनों बसों के लिये चालक सुरजीत सिंह व विक्रम सिंह एम एस पारस ट्रैवल द्वारा ही नियुक्त किये गये हैं ,जो रुटीन में इन बसों को चलाते हैं। करोना वायरस के संक्रमण को लेकर सरकार द्धारा बसों की आवाजाही पर प्रतिबन्ध लगा रखा है जिस कारण उक्त बस नम्बर एच पी 63 ए -3076 न्यू बस अड्डा चम्बा में खड़ी की हुई हैं ।

गत दिनांक 23 मार्च को वट्सअप के एक बायरल वीडियों क्लिप्स के माध्यम से पता कि उक्त फर्म के चालक सुरजीत सिंह व विक्रम सिह ने न्यू बस अड्डा मे खड़ी उक्त फर्म की बस नम्बर एच पी 63 ए -3076 में बैठ कर शराब का सेवन करके बस स्टैंड के बाहर हुडदंग वाजी व हंगामा किया । उनके ऐसा करके सरकार द्धारा जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन किया है। उपरोक्त शिकायत पर दोनों आरोपीयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है व मुकदमा में आगामी अन्बेषण जारी है।

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