चम्बा ! अधिकारी-कर्मचारी को कार्य निष्पादन के दौरान रोका तो लगेगा जुर्माना !

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जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त विवेक भाटिया
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चंबा ! कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए व्यवस्था कायम करने के मकसद से जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त विवेक भाटिया ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 और हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19)(संशोधन) रेगुलेशन- 2020 के तहत जिला के सभी बाजारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को एहतियात के तौर पर आगामी 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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जारी किए गए आदेश में जिला में सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों(डेली नीड ) वाली दुकानों और फल- सब्जियों इत्यादि को बेचने की दुकानों को खुली रखने की छूट दी गई है। इसके अलावा जिला में सभी पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी,बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे और नियमित तौर पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देंगे।

आदेश में यह व्यवस्था भी की गई है कि जिले में होटल , रेस्त्रां, ढाबा, टी स्टाल, अहाता व धर्मशाला के सिटिंग एरिया (बैठने की जगह वाले हिस्से) बंद रहेंगे। रेस्तरां और ढाबे से लोग पैकिंग में खाना ले सकेंगे। आदेश एहतियात के तौर पर जारी किया गया है ताकि लोगों की एक जगह पर आवाजाही या इकट्ठा होने की संभावनाओं को पूरी तरह से न्यूनतम किया जाए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी या कर्मचारी को इस दौरान अपने कार्य निष्पादन में रुकावट पैदा करता है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 जबकि हिमाचल प्रदेश महामारी रोग(कोविड-19 ) (संशोधन) रेगुलेशन- 2020 की धारा 6 के तहत जुर्माने का भी प्रावधान है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेश की प्रतियां पुलिस अधीक्षक के अलावा जिला के सभी एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, जिला पर्यटन विकास अधिकारी और जिले के व्यापार मंडलों को भी भेज दी गई हैं ताकि आदेश का क्रियान्वयन पूरे जिले में प्रभावी तरीके से सुनिश्चित हो।

जिला मजिस्ट्रेट ने इसी के साथ एक अन्य आदेश जारी करते हुए आगामी आदेश तक प्रवासी मजदूरों के चंबा जिला की सीमा के भीतर आने पर भी पाबंदी लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने एहतियातन आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत भी एक आदेश जारी किया है। आदेश का उद्देश्य है कि जिला में लोग समूह में एकत्रित ना हों।

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