पुलिस थाना सदर चम्बा में भारतीय दंड सहिंता की धाराओं के तहत दर्ज किया गया मुकदमा।

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चम्बा ! दिनांक 16-01-20 को पुलिस थाना सदर चम्बा में भारतीय दंड सहिंता की धारा 420,120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था ! जिसमें चार शिकायतकर्ताओं ने संकल्प सिधि कंपनी में निवेश करने के नाम पर वर्ष 2018 में एक नकली फर्म के बैंक खातों में उसने कुल 9,91,000 रुपये जमा करवा दिए हैं। जिसमें उसे वताया गया था कि कुछ ही समय के अंदर उसकी जमा राशि का 20 लाख रुपये मिलेंगे शिकायतकर्ताओं को कुछ अबधि तक शिकायत कर्ताओं को उनके द्वारा लगाई गयी कुछ राशि प्राप्त हुई लेकिन कुछ समय बाद कंपनी की तरफ से राशि मिलना बंद हो गयी व कंपनी से कोई भी सम्पर्क ना हो पाया। जिस पर उन्हें आभास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

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उपरोक्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते पुलिस अधीक्षक चम्बा द्वारा एक टीम का गठन किया गया। जिसमें ए एस आई रघुवीर सिंह , मुख्य आरक्षी इंद्र सिंह आ0 अजय कुमार आ संजय कुमार व आ प्रदीप कुमार को शामिल किया गया । उपरोक्त टीम को नाशिक (महाराष्ट्रा) के लिए भेजा गया।

आरोपी की कॉल डिटेल व लोकेशन के आधार पर नाशिक में जगह जगह पर दबिश दी गयी। कड़ी मेहनत के बाद दिनांक 08-02-20 को सकेम के मास्टरमाइंड आरोपी विष्णु राम चन्द्र भगवत पुत्र राम चन्द्र गंगाधर भगवत निवासी नाशिक को सिडको (नाशिक) से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। उपरोक्त आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्रा में धारा 420 के अंतर्गत अन्य 7 मुकदमें पहले से ही दर्ज हैं।

उपरोक्त आरोपी एड़ी सेशन जज नाशिक की अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर चम्बा लाया गया। जिसे आज सी जे एम चम्बा की अदालत में पेश करके आरोपी का 5 दिन के पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।

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