- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला । जयराम मंत्रिमंडल की बैठक के खत्म होने के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने कोविड-19 की बंदिशों से संबंधित अपने नौ जनवरी के आदेश में संशोधन कर दिया है। नए आदेश के तहत अब सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम भी इंडोर में 50 फीसदी या अधिकतम 100 लोगों की क्षमता और खुले में अधिकतम 300 लोगों की मौजूदगी में आयोजित हो सकेंगे। पिछले आदेश में सरकार ने सभी सामाजिक व धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। वहीं, शादी व अंतिम संस्कार के दौरान भी इंडोर में अधिकतम 100 या क्षमता के 50 फीसदी और खुले में अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकेंगे। आदेश में साफ किया गया है कि जिलों के उपायुक्त आयोजनों की अनुमति के लिए प्रक्रिया तैयार कर अनुमति पर फैसला लेंगे। साथ ही जिले में कोरोना के हालात के अनुसार बंदिशों पर फैसला ले सकेंगे।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -