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हिमाचल ! मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2011 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें पूर्ण ऊर्जा क्षमता विशेष रूप से जल और सौर ऊर्जा के तेजी से विकास के माध्यम से स्वच्छ और हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है। 2030 तक 10000 मेगावाट हरित ऊर्जा, हालांकि पनबिजली, सौर और अन्य हरित ऊर्जा स्रोत, हरित ऊर्जा स्रोतों का त्वरित विकास, राज्य, संयुक्त, केंद्रीय और निजी क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से एक चौतरफा रणनीति। इसका उद्देश्य पनबिजली और सौर परियोजनाओं की योजना और समय पर निष्पादन की सुविधा के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान बनाकर राज्य में पर्याप्त और कुशल ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करना है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी जोर देता है जैसे। सौर, पवन, बायोमास और अन्य गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्णिम जयंती खेल नीति 2021 को अपनी मंजूरी दी, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले खेल बुनियादी ढांचे के विकास, रखरखाव और इष्टतम उपयोग पर जोर दिया गया है, खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने, खेलों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय करने और प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। नैतिकता के उच्च मानकों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने और उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित और समर्थन करना। नीति का उद्देश्य लंबी अवधि के खेल विकास के लिए प्रशिक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना और खेल में प्रतिभा को पहचानना और सम्मान देना और युवा महिलाओं और पुरुषों को पुरस्कृत करना है जिन्होंने खेल में उत्कृष्टता हासिल की है। इसने पारदर्शी तरीके से अधिक वस्तुनिष्ठ चयन सुनिश्चित करने के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के मूल्यांकन और लिखित परीक्षा के वेटेज को 85 से बढ़ाकर 100 करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टरों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के टोकन टैक्स, विशेष सड़क कर और यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट/छूट को पूर्व कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इसने 1 अगस्त, 2020 से स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों, संस्थागत बसों पर शेष 50 प्रतिशत टोकन टैक्स और अनुबंध कैरिज बसों पर 100 प्रतिशत टोकन टैक्स और स्टेज कैरिज पर विशेष रोड टैक्स को माफ करने का निर्णय लिया। 30 जून, 2021। इसने 1 जुलाई, 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और इंस्टीट्यूशनल बसों और स्टेज कैरिज के विशेष रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत टोकन टैक्स को माफ करने का भी फैसला किया। 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2021 तक अनुबंध कैरिज और संस्थागत बसों पर 100 यात्री कर। बैठक में मण्डी जिले के धर्मपुर में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ लोक निर्माण विभाग का नया सर्किल खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ कांगड़ा जिले के शाहपुर एवं डारिनिन में उपखण्ड में लोक निर्माण विभाग का नया संभाग सृजित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से एवं पुनर्गठन प्रस्ताव के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से पदों का सृजन एवं भरने का कार्य किया जायेगा। साथ ही उपखण्ड तिहरा अंतर्गत मण्डी जिले के दरवार में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया अनुभाग खोलने को भी अपनी सहमति प्रदान की। बैठक में उपखण्ड केलोधर अंतर्गत मण्डी जिले के केलोधर में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया अनुभाग खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 108 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षकों के 42 पदों को संविदा के आधार पर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने का निर्णय लिया। राजस्व विभाग में सांख्यिकी सहायक के तीन पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने लाहौल-स्पीति जिले के बाढ़ प्रभावित किसानों को गत वर्ष 27 से 30 जुलाई को व्यापक वर्षा के कारण हुई वर्तमान कृषि एवं उद्यानिकी हानियों के लिए राहत प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। किसानों को 25 से 50 प्रतिशत के बीच के नुकसान के लिए 2000 रुपये प्रति बीघा, रुपये प्रदान किए जाएंगे। 50 से 75 प्रतिशत और रु. के बीच नुकसान के लिए 2500 प्रति बीघा। 75 प्रतिशत से अधिक कृषि और बागवानी फसलों को नुकसान के लिए 3000 प्रति बीघा। रु. किसानों को भूस्खलन/बाढ़/हिमस्खलन आदि के कारण उनकी भूमि को हुए नुकसान के लिए 3000 रुपये प्रति बीघा भी प्रदान किया जाएगा और रुपये। कृषि और बागवानी भूमि की गाद निकालने के लिए 1000 प्रति बीघा प्रदान किया जाएगा। राज्य में कोविड-19 की स्थिति और कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों के बारे में भी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसने लायंस क्लब और सेक्टर 6 न्यू शिमला में हाउसिंग ब्लॉक नंबर 46 के बीच सार्वजनिक हित में अनुमेय मानदंडों से अधिक छूट के साथ पीएचसी भवन के निर्माण की योजना बनाने की अनुमति भी दी। इसने कुल्लू जिले के चमारला गांव का नाम धाराबाग, हमीरपुर जिले के चमरकड़ का नाम धानेड-I और शिमला जिले के बंदूर का नाम विक्तदी रखने को मंजूरी दी।
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