- विज्ञापन (Article Top Ad) -
हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों की 18 साल से अधिक आयु की कन्याओं की शादी के लिए सरकार ने ‘शगुन’ देना शुरू कर दिया है। सरकार ने बजट में शगुन योजना की घोषणा की थी। इसका लाभ बीपीएल परिवार की युवतियों को मिलना शुरू को गया है। योजना में कन्याओं की शादी के लिए सरकार 31 हजार का शगुन देती है। शुरुआती चरण में सरकार ने 6 जिलों में योजना शुरू की है। अब तक 207 कन्याओं को 31 हजार रुपये शगुन दिया जा चुका है। इस पर 64 लाख 17 हजार रुपये की राशि सरकार ने दी है। सबसे अधिक कांगड़ा जिले में 101 कन्याओं को 31 लाख 31 हजार रुपये दिए गए हैं। बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और सोलन में भी यह योजना शुरू की गई है। सोलन में 66, बिलासपुर 18, कुल्लू 10, चंबा 7, सिरमौर 5, सोलन में 66 कन्याओं को शगुन की राशि दी गई है। एक अप्रैल, 2021 के बाद जिन कन्याओं की शादी हुई है, उन्हें योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक राखिल काहलों ने बताया कि प्रदेश के बीपीएल परिवार से संबंधित कन्याओं की शादी के लिए अभिभावकों को शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार ने 2021-22 के लिए प्रदेश भर के जिलों को 20 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। शगुन योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की स्वयं एवं माता-पिता/ अभिभावक को विवाह अनुदान के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के पास आवेदन करना होगा। लड़की का हिमाचली, बीपीएल एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अलावा शादी की प्रस्तावित तिथि संबंधित दस्तावेज पंचायत से लेना अनिवार्य होगा। यदि लड़की का विवाह 1 अप्रैल के बाद हो चुका है तो पंचायत/नगर पंचायत सचिव से विवाह प्रमाण पत्र लेकर आवेदन करना होगा।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -