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सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जिला वासियों से आग्रह किया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर सदैव मास्क पहनें ताकि वे स्वयं भी सुरक्षित रहें और अन्य को भी सुरक्षित रख सकें। उन्होंने कहा कि यह प्रायः देखने में आया है कि लोग अभी भी पूरी तरह मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानांे पर मास्क पहनना, 02 व्यक्यिों के मध्य 02 गज अर्थात 06 फीट की दूरी बनाए रखना और बार-बार साबुन अथवा अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से हाथ धोना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए यह प्रथम पंक्ति सुरक्षा चक्र का कार्य करते हैं। केसी चमन ने कहा कि इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19) (संशोधन) नियमन, 2020, केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की अनुपालना तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले ही आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में सार्वजनिक मार्गों, गलियों, रास्तों, घाट, अन्य सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत मास्क पहनकर जाना अनिवार्य किया गया है। इन आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पूर्ण पाबन्दी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि महामारी रोग अधिनियम 1997 की धारा 3 तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाही का प्रावधान किया गया है। इन आदेशों की अनुपालना न करने पर दोषी व्यक्ति को 08 दिन तक का कारावास अथवा 500 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। केसी चमन ने कहा कि इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों की अनुपालना न करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सोलन ! जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जिला वासियों से आग्रह किया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर सदैव मास्क पहनें ताकि वे स्वयं भी सुरक्षित रहें और अन्य को भी सुरक्षित रख सकें।
उन्होंने कहा कि यह प्रायः देखने में आया है कि लोग अभी भी पूरी तरह मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानांे पर मास्क पहनना, 02 व्यक्यिों के मध्य 02 गज अर्थात 06 फीट की दूरी बनाए रखना और बार-बार साबुन अथवा अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से हाथ धोना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए यह प्रथम पंक्ति सुरक्षा चक्र का कार्य करते हैं।
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केसी चमन ने कहा कि इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19) (संशोधन) नियमन, 2020, केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की अनुपालना तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले ही आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में सार्वजनिक मार्गों, गलियों, रास्तों, घाट, अन्य सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत मास्क पहनकर जाना अनिवार्य किया गया है। इन आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पूर्ण पाबन्दी लगाई गई है।
उन्होंने कहा कि महामारी रोग अधिनियम 1997 की धारा 3 तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाही का प्रावधान किया गया है। इन आदेशों की अनुपालना न करने पर दोषी व्यक्ति को 08 दिन तक का कारावास अथवा 500 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
केसी चमन ने कहा कि इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों की अनुपालना न करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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