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शिमला 15 सितंबर [ नरेश शर्मा ] ! हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन निगम के अध्यक्ष की सिफारिशों पर हुए तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है। न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने पर हाईकोर्ट ने भाजपा नेता सूरत नेगी को आगामी 27 सितंबर को अदालत के समक्ष तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाबतलब किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राजनीतिक द्वेष पर आधारित तबादला आदेशों पर रोक लगाई है। याचिकाकर्ता ठाकुर नाथ सिंह ने सचिव शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और वन निगम के अध्यक्ष भाजपा नेता सूरत नेगी को प्रतिवादी बनाया है। दलील दी है कि उसका तबादला सूरत नेगी की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। याचिकाकर्ता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगी में शारीरिक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। उसकी पत्नी भी उसी स्कूल में अध्यापिका है। आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी सूरत नेगी ने मार्च 2022 में दोनों के स्थानांतरण की सिफारिश की थी। इन आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने राजनीतिक द्वेष के चलते दोनों के तबादला आदेश रद्द कर दिए थे। ठीक एक महीने बाद सूरत नेगी ने दोबारा से दोनों का तबादला करने के लिए सिफारिश की।
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