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शिमला , 10 जनवरी [ विशाल सूद ] ! हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला की हैरिटेज टाउन हॉल भवन में चल रहे हाई एंड कैफे को चलाने पर रोक लगा दी है।कोर्ट के आदेशों के बाद हाई एंड कैफ़े अगले आदेशों तक बन्द हो गया है।बुधवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए की यहां पर हाई एंड कैफ़े खोला जाना चाहिए था परंतु यहां पर फ़ूड कोर्ट्स खोले गए हैं जो हाई एंड कैफ़े को परिभाषित नही करते जिसके चलते आगामी आदेशों तक इसे चलाने पर रोक लगा दी गयी है।मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा कि हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका आई थी जिसमे यह मांग कि गई थी कि टाउनहॉल को किसी ऑफिस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और पब्लिक इंट्रेस्ट में इस हेरिटेज बिल्डिंग का इस्तेमाल होना चाहिए। उच्च न्यायलय द्वारा कहा गया था कि टाउनहॉल में हाईएंड कैफ, इनफॉर्मेशन सेंटर, बुटीक कैफे होना चाहिए था उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम शिमला द्वारा यहां हाई एंड फूड कैफे खोल दिए गए थे। न्यायालय के फैसले के अनुसार यह केवल फूड कोर्ट है और हाईएंड कैफ नहीं है। कोर्ट ने कहा है यह हाई एंड कैफ़े की श्रेणी में नही आता ।हाई एंड कैफ़े वह स्थान होता है जहां महंगा खाना मिलता हो।इस मामले में हेरिटेज कमेटी तथ्यों का निरीक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी।मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
शिमला , 10 जनवरी [ विशाल सूद ] ! हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला की हैरिटेज टाउन हॉल भवन में चल रहे हाई एंड कैफे को चलाने पर रोक लगा दी है।कोर्ट के आदेशों के बाद हाई एंड कैफ़े अगले आदेशों तक बन्द हो गया है।बुधवार को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए की यहां पर हाई एंड कैफ़े खोला जाना चाहिए था परंतु यहां पर फ़ूड कोर्ट्स खोले गए हैं जो हाई एंड कैफ़े को परिभाषित नही करते जिसके चलते आगामी आदेशों तक इसे चलाने पर रोक लगा दी गयी है।मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा कि हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका आई थी जिसमे यह मांग कि गई थी कि टाउनहॉल को किसी ऑफिस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और पब्लिक इंट्रेस्ट में इस हेरिटेज बिल्डिंग का इस्तेमाल होना चाहिए। उच्च न्यायलय द्वारा कहा गया था कि टाउनहॉल में हाईएंड कैफ, इनफॉर्मेशन सेंटर, बुटीक कैफे होना चाहिए था उसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम शिमला द्वारा यहां हाई एंड फूड कैफे खोल दिए गए थे।
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न्यायालय के फैसले के अनुसार यह केवल फूड कोर्ट है और हाईएंड कैफ नहीं है। कोर्ट ने कहा है यह हाई एंड कैफ़े की श्रेणी में नही आता ।हाई एंड कैफ़े वह स्थान होता है जहां महंगा खाना मिलता हो।इस मामले में हेरिटेज कमेटी तथ्यों का निरीक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी।मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
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