- विज्ञापन (Article Top Ad) -
शिमला ! हिमाचल में माननीय अपना आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे। प्रत्येक माननीय को हर साल करीब सवा दो लाख आय कर का भुगतान करना होगा। नई व्.यवस्था चालू वित्त वर्ष से ही लागू होगी। माननीयों के आयकर के भुगतान को अभी तक सरकार करती थी। मगर मानसून सत्र के अंतिम दिन इसे लेकर संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक के पारित होने के बाद नई व्यवस्था लागू हो गई है। मु यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा लाए गए संशोधित विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को लगभग सालाना 2 करोड़ 27 लाख रूपए की राशि चुकता करनी होगी। इतनी बजट अब सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि इन्कम टैक्स काटने का फार्मूला सभी के समान रहेगा। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि पर कई तरह के खर्च होते हैं जिनको कठिनाई रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसपर फैसला ले लिया था मगर कानून में संशोधन करने और सभी की सहमति लेने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में उनकी सेलरी नहीं बढ़ी बल्कि कम हो गई है। उन्होंंने माना की विधायकों की सेलरी डिप्टी सेक्रेटरी के बराबर की हो गई है। उन्होंने सदन को बताया कि पंजाब में हर कार्यकाल के साथ पेंशन आगे जुड़ती रहती है तभी वहां के पूर्व सीएम प्रकाश बादल की पेंशन 6 लाख के करीब है। हिमाचल प्रदेश में पहले से ही एक ही पेंशन का प्रावधान है लिहाजा यहां विधायकों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिए गए हैं। संशोधन विधेयक पर सदन में हुई चर्चा में कांग्रेस विधायक सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायकों की जनता के प्रति जवाबदेही है लिहाजा सरकार अच्छा बिल लेकर आई है जिसने बेहतर कदम उठाया है। मगर लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि विधायकों ने कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिए हैं। उन्होंने विधायकों के हितों की रक्षा की भी बात कही।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -