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प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में सभी मौजूदा भूजल उपयोगकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत 31 अगस्त, 2022 तक अपने मौजूदा भूजल संरचनाओं को फॉर्म-4 और 4-ए पर,www.emerginghimachal.hp.gov.in या हिमाचल प्रदेश भूजल प्राधिकरण के पोर्टल www.hpiph.org के माध्यम से पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भूजल के सभी मौजूदा उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं व पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए www.emerginghimachal.hp.gov.in or www.hpiph.org पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त, 2022 या उससे पहले करें, उसके पश्चात भूजल प्राधिकरण के पोर्टल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और 31 अगस्त, 2022 के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत मौजूदा टयूब बेल, बोर वेल और सक्रिय हैंड पम्प (घरेलू, सिंचाई, वाणिज्यक और औद्योगिक उद्देश्यों) जो हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी शिमला के साथ पंजीकृत नहीं हैं, के अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ हिमाचल प्रदेश भूजल (विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2005 और नियम, 2007 की विभिन्न धाराओं के तहत उचित कार्यवाई की जाएगी।
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