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शिमला , 09 जनवरी [ विशाल सूद ] ! हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस कर दी है और मामले को लेकर एक सप्ताह मे आईजी स्तर के अधिकारी की देखरेख में एसआईटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर संजय कुंडू ने हाई कोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थीं जिसको लेकर हाई कोर्ट ने 5 जनवरी को फैंसला सुरक्षित रखा था। हाई कोर्ट के आदेशों पर एसआईटी को 28 फरवरी तक फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में देनी है। इसके अलावा सरकार को कारोबारी निशांत शर्मा और उनके परिवार को आगामी आदेशों तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीजीपी संजय कुंडू के साथ-साथ एसपी कांगड़ा ने भी हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दी थी, इसमें कोर्ट के 26 दिसंबर के आदेशानुसार ट्रांसफर पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया था जिसके बाद आज हाई कोर्ट के डबल बैंच ने आज फैसला सुना दिया है और मामले को सीबीआई को ट्रांसफर न करने के भी आदेश दिए हैं।
शिमला , 09 जनवरी [ विशाल सूद ] ! हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस कर दी है और मामले को लेकर एक सप्ताह मे आईजी स्तर के अधिकारी की देखरेख में एसआईटी गठित कर जांच करने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर संजय कुंडू ने हाई कोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थीं जिसको लेकर हाई कोर्ट ने 5 जनवरी को फैंसला सुरक्षित रखा था। हाई कोर्ट के आदेशों पर एसआईटी को 28 फरवरी तक फ्रेश स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में देनी है। इसके अलावा सरकार को कारोबारी निशांत शर्मा और उनके परिवार को आगामी आदेशों तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं।
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पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीजीपी संजय कुंडू के साथ-साथ एसपी कांगड़ा ने भी हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दी थी, इसमें कोर्ट के 26 दिसंबर के आदेशानुसार ट्रांसफर पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई थी।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया था जिसके बाद आज हाई कोर्ट के डबल बैंच ने आज फैसला सुना दिया है और मामले को सीबीआई को ट्रांसफर न करने के भी आदेश दिए हैं।
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