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शिमला ,12 फरवरी ! स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में आज यहां दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उन्होंने सभी विभागों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्त पड़े बैकलॉग पदों की 29 फरवरी, 2024 तक सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को रिक्त पड़े सभी पदों को केंद्र सरकार की अधिसूचना अनुसार भरने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बैकलॉग पदों को भरने पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि दिव्यांगों को शीघ्र भर्ती लाभ प्रदान किया जा सके। शांडिल ने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्तियों, नियमितीकरण एवं पदोन्नति के समय दिव्यांगों के लिए आरक्षण रोस्टर की सख्ती से अनुपालना की जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए नॉन स्टॉप एवं प्रदेश से बाहर के रूटों पर चलने वाली सरकारी बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने सहित अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों और केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सचिव एम.सुधा देवी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सशक्तिकरण के निदेशक प्रदीप कुमार ठाकुर, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित नेत्रहीन संघ के सदस्य उपस्थित थे।
शिमला ,12 फरवरी ! स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में आज यहां दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में उन्होंने सभी विभागों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्त पड़े बैकलॉग पदों की 29 फरवरी, 2024 तक सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को रिक्त पड़े सभी पदों को केंद्र सरकार की अधिसूचना अनुसार भरने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बैकलॉग पदों को भरने पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि दिव्यांगों को शीघ्र भर्ती लाभ प्रदान किया जा सके।
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शांडिल ने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्तियों, नियमितीकरण एवं पदोन्नति के समय दिव्यांगों के लिए आरक्षण रोस्टर की सख्ती से अनुपालना की जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए नॉन स्टॉप एवं प्रदेश से बाहर के रूटों पर चलने वाली सरकारी बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने सहित अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों और केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सचिव एम.सुधा देवी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सशक्तिकरण के निदेशक प्रदीप कुमार ठाकुर, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित नेत्रहीन संघ के सदस्य उपस्थित थे।
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