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बिलासपुर ! अग्रणी जिला प्रबंधक ए.के. गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 12 जून तक प्रत्येक शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि 7 जून से 12 जून तक राज्य में सभी बैंक शाखाओं के लिए सार्वजनिक लेन-देन का समय सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से दोहपर 2 बजे तक होगा जबकि बैकिंग घण्टे 10 बजे से 4 बजे तक होंगे। उन्होंने बताया कि सदस्य बैकों द्वारा शाखाओं, एटीएम, बी.सी. के साथ और अन्य आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए सहज बैकिंग सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी जिसमें नकद, जमा और निकासी, चेक की समाशोधन, परेशन/आरटीजीएस/एनईएफटी, सरकारी लेन-देन और शाखा/बैंक अन्य सेवाएं प्रदान कर सकते है। उन्होंने बताया कि एटीएम में नकदी की उपलब्धता 24х7 सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि निर्बाध सेवाओं को प्रदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग 12 जून तक बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि बैंक में आने वाले ग्राहकों को उचित सामाजिक दूरी बनाई रखनी होगी और शाखा के साथ-साथ एटीएम में भी हैंड सेनेटाईजर उपलब्ध करवाना होगा।उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। सभी बैंक कर्मचारी अधिकारिक तौर पर वैध बैंक के पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे।
बिलासपुर ! अग्रणी जिला प्रबंधक ए.के. गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 12 जून तक प्रत्येक शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि 7 जून से 12 जून तक राज्य में सभी बैंक शाखाओं के लिए सार्वजनिक लेन-देन का समय सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 10 बजे से दोहपर 2 बजे तक होगा जबकि बैकिंग घण्टे 10 बजे से 4 बजे तक होंगे।
उन्होंने बताया कि सदस्य बैकों द्वारा शाखाओं, एटीएम, बी.सी. के साथ और अन्य आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए सहज बैकिंग सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी जिसमें नकद, जमा और निकासी, चेक की समाशोधन, परेशन/आरटीजीएस/एनईएफटी, सरकारी लेन-देन और शाखा/बैंक अन्य सेवाएं प्रदान कर सकते है।
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उन्होंने बताया कि एटीएम में नकदी की उपलब्धता 24х7 सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि निर्बाध सेवाओं को प्रदान किया जा सके। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग 12 जून तक बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि बैंक में आने वाले ग्राहकों को उचित सामाजिक दूरी बनाई रखनी होगी और शाखा के साथ-साथ एटीएम में भी हैंड सेनेटाईजर उपलब्ध करवाना होगा।उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। सभी बैंक कर्मचारी अधिकारिक तौर पर वैध बैंक के पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे।
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