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बिलासपुर ! उपायुक्त पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव भलेरी तहसील तारानगर जिला चुरू राजस्थान के मोहमद आरीफ की प्रार्थना पत्र के आधार पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को निकाले की अनुमति प्रदान की है। इसके कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग न. 205 गभ्रोला तहसील सदर बिलासपुर 28 नवम्बर को प्रातः 5 बजे से 9 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित रहेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान यातायात का जाम न लगे तथा आपातकालीन ड्यूटी वाहनों और वीवीआईपी की सुचारू आवाजाही चलती रहे। उन्होंने बताया कि यदि इस कार्य को करने में अनुमति अवधि से अधिक समय लिया जाता है तो गाड़ी के मालिक को अतिरिक्त जुर्माना देय करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बिलासपुर को जिला बिलासपुर के सभी सीमेंट कारखानों और ट्रक यूनियनों के साथ-साथ आसपास के जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्य करना होगा ताकि उपरोक्त निषेध अवधि के दौरान यातायात की आवाजाही बनी रहे। उन्होंने इस अवधि के दौरान भीडभाड़ से बचने और अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए है।
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