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बिलासपुर ! कोविड-19 के सक्रिय मामलों की वर्तमान स्थिति तथा साकारात्मकता दर को ध्यान में रखते हुए राज्य कार्यकारी समिति एवं मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उपायुक्त बिलासपुर पंकज राॅय ने आपदा प्रबंध अधिनियम-2005 धारा 14 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवासीय विद्यालयों को छोड़कर 28 अगस्त तक जिला के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश पारित किए हैं। आदेश के अनुसार शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारी स्कूल में उपस्थित रहेंगे। आवासीय विद्यालयों के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए शिक्षा विभाग की मानक संचालक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इन उपायों का उलंघन करने तथा कोविड के उचित व्यवहार का पालन न करने वालों पर जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधान के अनुसार दंण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
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