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बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर पंकज राय, ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 जून, 2001 की अधिसूचना द्वारा जारी शक्तियों के अनुसार सड़क निर्माण के कार्य से 06 जून 2022 से 25 जून 2022 तक वाहनों के यातायात के लिए रोहल पुल से लैहडी सरेल पुल, डुमेहर, लदरौर रोड को बंद कर दिया गया हैै। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये कि रोहल पुल से लैहडी सरेल पुल, डुमेहर, लदरौर रोड की ओर से आने वाले वाहनों को दधोेल से लदरौर वाया भराड़ी रोड़ और लदरौर की ओर से आगे मोड़ने की अनुमति प्रदान कर डंगार वाया बरोटा के माध्यम से सड़क यातायात को सुचारू रखा जाएगा। गौरतलव है कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उपमंडलाधिकारी (नागरिक), घुमारवीं ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क के कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए रोहल पुल से लैहडी सरेल पुल, डुमेहर, लदरौर रोड के यातायात को डायवर्ट किया गया है उन्होने बताया कि वाहनों के यातायात को 6 जून 2022 से 25 जून 2022 तक बंद कर दिया गया है और वाहनों के यातायात को भी दूसरी सड़क से डायवर्ट कर दिया गया है।
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