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बिलासपुर ! उपमण्डलाधिकारी सदर एवं भू-अर्जन अधिकारी योगराज धीमान ने बताया कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी नई बी.जी. रेलवे लाईन के निर्माण हेतु गांवों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि सामाजिक समाघात निर्धारित को क्रियान्वित करने के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के कार्यान्वयन के लिए 23 सितम्बर को 10 बजे पंचायत घर बामटा में खैरियां लुहणू, बामटा, बैहल कंन्डैला, बध्यात और 23 सितम्बर को 2 बजे पंचायत घर रघुनाथपुरा में रामपुर, खनसरा, रघुनाथपुरा, कोहलवीं, 24 सितम्बर को 10 बजे पंचायत घर कल्लर के कोट, तुन्नु और 24 सितम्बर को ही 2ः30 बजे पंचायत घर नौणी के मनवां, 25 सितम्बर को 10 बजे पंचायत घर मझेड के थापना, समलेटु, जबल और 25 सितम्बर को 2 बजे पंचायत घर टाली के टाली, टिकर, दगडाहन, भटेड, 27 सितम्बर को 10 बजे पंचायत घर स्वाहन के खैरियां, 27 सितम्बर को 2 बजे पंचायत घर धरोट के धरोट, 27 सितम्बर को 2 बजे पंचायत घर कोटखास के कांगुवाली, 28 सितम्बर को 10 बजे नगरपालिका हाल बिलासपुर के डियारा तथा 28 सितम्बर को 2 बजे विकास खण्ड सदर के उप महाल बलोह, उप महाल बिलासपुर में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन से सम्बन्धित लोगों की जन सुनवाई की जानी प्रस्तावित है। उन्होंने प्रभावित व्यक्तियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि निर्धारित तिथि और स्थानों पर आकर जन सुनवाई में भाग लें।
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