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बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर पंकज राय, ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 जून, 2001 की अधिसूचना द्वारा जारी शक्तियों के अनुसार 28 मई 2022 से 20 जून 2022 तक वाहनों के यातायात के लिए कोट से कन्जयाम वाया दसमल रोड को बंद करने की अनुमति प्रदान कर की है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये कि इस दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए दसमल की ओर से आने वाले वाहनों को कोट-जाहू-वाया डंगार रोड के माध्यम से और पनोह देहारा की ओर आने वाले वाहनों को लदारौर-हटवाड-जाहू मार्ग पर यातायात को सुचारू रखा जाएगा।
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