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बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोहल पुल से लैहड़ी सरेल डुमैहर लदरौर सड़क के सुचारू कार्य करवाने के लिए सड़क को 19 मई से 5 जून तक घुमारवीं लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता के अनुरोध पर यातायात बन्द रखने के अनुमति प्रदान की है। इस दौरान 19 मई से 5 जून तक यातायात दधोल से लदरौर वाया भराड़ी तथा लदरौर से डंगार वाया बरोटा मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग होंगे।
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