- विज्ञापन (Article Top Ad) -
बिलासपुर , 07 अक्तूबर ! जिला दंण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है कि 8 से 16 अक्तूबर तक वाहनों के यातायात के लिए निहारी कल्लर रोड को बन्द रखा जाएगा और आगे के यातायात को सुचारू रखने के लिए निहारी की तरफ से निहारी से बाड़ी कोटलू सड़क व कल्लर की तरफ से बरठीं प्लासला डंगार रोड से आवाजाही सुनिश्चित की गई है। जिला दंण्डाधिकारी पंकज राय ने आदेश जारी किए है कि 8 अक्तूबर को सुबह 6 से 9 बजे तक घीयाना पुल पर दुर्घटनावश वाहन को निकालने के लिए सुनिश्चित समयावधि तय की गई है और इस दौरान आपातकालीन सेवा डियुटी वाहनों को तथा वीवीआईपी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग यानी जुखाला से सेलग घाट- नम्होल लिंक के माध्यम से चलने की अनुमति दी गई है। उन्होने आदेश जारी किये कि यदि वाहन निर्धारित समय अवधि के दौरान नही निकाला जाता है तो मालिक को मोटर वाहन नियम 1988 की धारा 179 के तहत 500 रूपये प्रति वाहन जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त गाडी के मालिक व ड्राइवर को अपनी गाडी को सडक के खुले स्थानों पर पार्क करना सुनिश्चित करना होगा तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि भीड़भाड को नियन्त्रण व ट्रकों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने व उन्हे उचित स्थानों पर रोककऱ अन्य वाहनों की आवाजाही को क्रमबद्ध तरीके के साथ सुनिश्चित करे ताकि किसी भी तरह का व्यवधान न हो।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -