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बिलासपुर ! जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त पंकज रॉय ने आज यहां बताया कि जिला परिषद के सदस्य पद के लिए वर्ष 2020-2021 के समान्य निर्वाचन के दौरान जिला में कुल 68 उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ा गया जिन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121-क व 121-ख तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 92 के अनुसार चुनाव में किए गए खर्च कर जानकारी एक माह के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त के कार्यालय में एक माह के भीतर दी जानी थी लेकिन 50 उम्मीदवारों ने ही अब तक खर्च का ब्यौरा दिया है तथा शेष 18 उम्मीदवारों से चुनाव खर्च की जानकारी आपेक्षित है। उन्होंने बताया कि इस बाबत कार्यालय द्वारा तीन नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें चुनाव खर्च देने की अंतिम समय अवधि 31 मई,2022 तय की गई है। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन उम्मीदवारों द्वारा अपने चुनाव खर्च की जानकारी नहीं दी जाती तो उन्हें नियमानुसार पंचायती राज संस्थाआंे के आगामी चुनाव में किसी पद पर चुनाव लड़ने हेतु आयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
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