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बिलासपुर , 23 सितम्बर ! जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर पंकज राय, ने निहारी से कल्लर सड़क मार्ग पर चल रहे कार्यो के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं कि 18 सितम्बर से 30 सितम्बर तक निहारी से कल्लर सड़क मार्ग सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बन्द रहेगा। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये है कि यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 सितम्बर से 30 सितम्बर तक निहारी की ओर से निहारी-बाड़ी-कोटलू मार्ग तथा कल्लर की ओर से बंरठीं-पलासला-डंगार सड़क वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किए जाएगें।
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