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बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने बिलासपुर जिला के अन्तर्गत उपमण्डल घुमारवीं में 09 अप्रैल, 2022 तक मनाए जा रहे जिला स्तरीय ग्रीष्मोत्सव आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार जिला स्तरीय ग्रीष्मोत्सव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के दृष्टिगत थाना घुमारवीं के क्षेत्र में 05 अप्रैल से 9 अप्रैल 2022 तक अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियारों को लाने व ले जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश भारतीय सैन्य बल, राज्य पुलिस बल तथा अन्य सशस्त्र सेना, पुलिस बल कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
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