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बिलासपुर , 18 अक्टूबर ! जिला बिलासपुर में आदर्श आचार संहिता के दौरान हेलीपैड़ों पर किसी भी स्टार प्रचारक के आने या अन्य किसी भी दल के विशेष व्यक्ति के हेलीकॉप्टर के माध्यम से आने पर उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को लैंडिंग से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा, जिसमें यात्रा योजना का विवरण, जिले में उतरने का स्थान का उल्लेख करना होगा और हेलीकॉप्टरों में यात्रियों के नाम ताकि डीईओ सुरक्षा, कानून व्यवस्था के मुद्दों के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर सके। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज राय ने आज जारी किए। इसके अतिरिक्त हेलीकॉप्टर के पायलट की सहायता से उड़न दस्ते या पुलिस अधिकारी विमान के पायलट के साथ समन्वय में बाहर आने वाले सभी सामानों की स्क्रीनिंग करेंगे। जिस दौरान महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पर्स की जांच नहीं होगी। जांच के दौरान अगर किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के किसी भी पदाधिकारी से संबंधित किसी भी अनधिकृत हथियार व 50 हजार रुपये से अधिक नकदी बरामद की जाती है है तो उसे जब्त किया जाएगा। उन्होंने सपष्ट करते हुए कहा कि अनियंत्रित हेलीपैड पर उतरते समय किसी भी यात्री के शरीर की तलाशी नहीं ली जाएगी, जब तक कि व्यक्ति द्वारा ले जाए जा रहे प्रतिबंधित सामान आदि के अनधिकृत हथियारों के बारे पुख्ता जानकारी ना हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के उतरने के पांच दिनों के भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को हेलीकॉप्टर के स्वामित्व पट्टे पर लेने वाली कंपनी को भुगतान प्रभार यात्रियों के नाम के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा और सभी भुगतान राजनीतिक दल का नाम या उम्मीदवार के खर्च पर वहन किया जाएगा।
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