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बिलासपुर ! जिला दण्डाधिकार एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंकज राय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि सभी अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से 24 घंटे के भीतर उनके प्राथमिक संपर्कों तथा परिवार के सदस्यों के साथ कोविड-19 के लिए परीक्षण करना होगा। यदि व्यक्ति आवश्यक कोविड प्रोटोकॉल से पाॅजिटिव पाया जाता है तो उसे सख्त संगरोध का पालन करना होगा। उन्होंने सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाॅजिटिव पाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय यात्रियों की यात्रा सम्पूर्ण अभिलेख तथा सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा किए गए दौरे की रिपोर्ट बनाए। उन्होंने सम्बन्धित एसडीएम को निर्देश दिए कि तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, ग्राम पंचायत सचिव, आशा कार्यकर्ता या जो भी उपयुक्त समझा जाए का पाॅजिटिव रोगियों का दौरा करने का रोस्टर जारी करें ताकि पाॅजिटिव रोगियों की उचित स्वास्थ्य देखभाल व कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालना की दैनिक सूचना मिल सके। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में कोविड-19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम को कोविड प्रोटोकोल को सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि उचित सामाजिक दूरी की अनुपालना के लिए परिस्थिति अनुसार 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधानों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंकज राय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीय उच्च विद्यालय देलग जो पिछले दस दिनों से आइसोलेशन में था उसमें किसी भी छात्र में आईएलआई के लक्षण नहीं पाए जाने के कारण पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव हटा देने के आदेश भी पारित किए है।
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