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बिलासपुर ! हिमाचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज घुमारवीं उपमंडल की ग्राम पंचायत मोरसिंघी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा शर्मा ने की। उन्होंने उपस्थिति जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में पंचायत स्तर पर इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण स्तर पर लोग जागरूक हो और कोई भी व्यक्ति अन्याय का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों, बाढ़ पीड़ितों, अपंग व्यक्तियों, महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और समाज निर्माण में भी उनका बहुमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग या जाति से सम्बद्ध रखने वाली महिलाएं बिना किसी आयु सीमा के हर स्तर पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता कोई भी पात्र व्यक्ति उपमंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर अधिवक्ता के.के. भारद्वाज ने हिंदू कानून, पंचायती राज, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मनरेगा तथा दिव्यांगजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बधी कानून की जानकारी दी। अधिवक्ता सर्वमंगला गर्ग ने नशा निवारण कानून, महिला सशक्तिकरण तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधीनियम की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना बहुत आवश्यक है और इसके लिए माता-पिता की अहम भूमिका है। इस अवसर पर पंचयात प्रधान अमर सिंह, उप प्रधान अनिल कुमार सहित पंचायत के 210 लोगों ने भाग लिया।
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