- विज्ञापन (Article Top Ad) -
बिलासपुर ! उप मंडलीय विधिक सेवा प्राधिकरण घुमारवीं द्वारा ग्राम पंचायत घुमारवीं के गांव टकरेड़ा में एक दिवसीय मैगा विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सिविल जज कोर्ट नंबर तीन घुमारवीं मनू प्रिंजा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के विधिक जागरूकता शिविरों का उद्देश्य आम जनता को प्रचलित कानूनों की जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सस्ता व एक समान न्याय उपलब्ध है जिसका लोगों को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब, असहाय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग, पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग तथा ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो ऐसे सभी लोगांे को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंनेे कहा कि कोई भी व्यक्ति कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण न्याय से वंचित ना रहे इसलिए प्राधिकरण द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उपमंडल न्यायालय या जिला न्यायालय स्तर पर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि निःशुल्क कानूनी सहायता में सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना, पात्र व्यक्ति को वकीलों के पैनल में से वकील चुनने की सुविधा देना, न्याय शुल्क सहित टाईपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने में होने वाले खर्च उठाना जैसी सुविधाएं निशुल्क शामिल हैं। उन्होनंे कहा कि बच्चों कोे स्कूली शिक्षा पूरी करवांए और अभिभाविकों को बच्चों पर अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अनावश्यक दवाव नहीं डालना चाहिए बल्कि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होनंे कहा कि लडकियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, महिलांए पढ़ी लिखी हांेगी तो अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त उन्होनें पीड़ित मुआवज़ा योजना 2009 के बारे जानकारी प्रदान करते हुये बताया कि विभिन्न अपराधांे से पीड़ित व्यक्ति आर्थिक, मैड़िकल, कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना का उदेश्य अपराधांे से पीड़ित लोगांे के पुनर्वासन में सहायता करना है। इस अवसर पर अधिवक्ता राजेश शर्मा ने महिला घरेलू हिंसा अधिनियम और पाठशाला छोड़ चुके बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार ने भी विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रधान अनिता कुमारी ने मुख्यातिथि का उनकी पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए धन्यवाद किया। शिविर में उपप्रधान किशोरी लाल, वार्ड सदस्यों सहित पंचायत के लगभग 105 लोगों ने भाग लिया।
- विज्ञापन (Article Inline Ad) -
- विज्ञापन (Article Bottom Ad) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 1) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 2) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 3) -
- विज्ञापन (Sidebar Ad 4) -