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बिलासपुर ! उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन अथोरिटी पंकज राय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत, शक्तियों का प्रयोग करते हुए जानकारी दी कि कोविड 19 मानक संचालन प्रकिया का पालन करते हुए सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व शादी समारोह तथा अंत्येष्टि सहित अन्य सभाओं के लिए इनडोर, खुले स्थान व बाहरी क्षेत्रों में क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत तक की अनुमति होगी। इन कार्यक्रमों के दौरान कोरोना- 19 नियमों का उचित व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा तथा जिले में रात्रि कालीन कर्फ्यू पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। उन्होने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानो के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगें।
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