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बिलासपुर ! इस कार्यालय के क्रम में आदेश नं. 1480-1551 दिनांक 10.01.2022 और कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के बाद यह समीचीन है कि जिला बिलासपुर में इसके प्रसार को रोकने के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता है। अतः आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत मुझे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 2005, मैं तोरुल एस रवीश, आईएएस, उपायुक्त-सह-अध्यक्ष डीडीएमए, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (एचपी) इसके द्वारा आवश्यक अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करता हूं जिला बिलासपुर का संपूर्ण क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र: 1. सभी बाजारों/दुकानों/मॉल को सप्ताह के दिनों में शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी और रविवार को बंद रहेंगे। फार्मेसियों/केमिस्ट की दुकानों के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और वे अपने सामान्य समय के अनुसार खुले रहेंगे। सभी दुकानदार और खरीदार अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और कोविड -19 के उचित व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। 2. रेस्तरां और ढाबों को रात 10:00 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। 3. मोटर मैकेनिक्स टायर पंक्चर की दुकानें रात 10:00 बजे तक खुली रहने की अनुमति दी जाएगी 4. प्राधिकृत शराब ठेके आबकारी विभाग के आदेशों/निर्देशों द्वारा शासित होंगे इस संबंध में, यदि कोई हो। दंड प्रावधान: इन उपायों का उल्लंघन करने वाले और कोविड उचित व्यवहार का पालन नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 2005, आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, और अन्य कानूनी प्रावधानों के रूप में लागू। यह आदेश 24 जनवरी, 2022 को प्रातः 06:00 बजे तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।
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