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बिलासपुर ! आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं होने वाले प्रदेशवासियों के लिए राज्य सरकार द्वारा हिमकेयर योजना चलाई गई है। योजना का मुख्य उदेश्य प्रदेश में रह रहे उन लोगों को गम्भीर से गम्भीर बिमारीयों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा प्राप्त करवाना है जो आर्थिक तंगी के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। अब कोरोना वायरस का इलाज हिमकेयर योजना में जिला बिलासपुर में भी गरीबों के लिए हिमकेयर योजना बरदान सिद्ध हुई है खासकर कोरोना काल में सजींवनी से कम नहीं है। क्योंकि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब कोरोना वायरस का इलाज हिमकेयर योजना से किया जाएगा। इस योजना में लाभार्थी को पांच लाख का स्वास्थ्य बिमा प्रदान किया जाता है यानि इस योजना के बाद जिला में अब ऐसा कोई मरीज नहीं बचेगा जो पैसे के कारण अपना इलाज न करवा पाए। इस योजना में शामिल होने के बाद पांच लाख तक का कैसलैस स्वास्थ्य बिमा प्राप्त होता है। जिला में लगभग 36500 परिवार इस योजना में शामिल उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि जिला में लगभग 36500 परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है जिसमें से 5500 लाभार्थीयों पर इस योजना के तहत इलाज के लिए लगभग 86 लाख रूपये से ज्यादा की राशि खर्च की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत जिला में 10 अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के 7 एलोपेथिक, 2 आयुर्वेदिक और 1 नीजी हाॅसपिटल में हिमकेयर योजना के लाभार्थी इलाज करवा सकते है। इस योजना में 1800 के लगभग उपचार प्रक्रियाओं को कवर किया गया है। हिमकेयर योजना का लाभ लेने के लिए अधिकारिक व्यवसाइट के माध्यम से आप स्वंय पजींकरण कर सकते है या फिर लोकमित्र केन्द्र/काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते है। आवेदन शुल्क केवल 50 रूपये देना होगा। कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड, स्थाई प्रमाण पत्र, बी0 एल0 कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, विकंलागता प्रमाण पत्र और मोबाइल न0 देना आवश्यक है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारो को नहीं देना होगा प्रीमियम कार्ड बनाने के प्रीमीयम की दर प्रति परिवार प्रति वर्ष 1000 रूपये की गई है परन्तु गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारो, मनरेगा कर्मी व पजीकृत रेहडी-फड़ी वालों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष आयु से अधिक वृद्धजन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साहिकाएं, व आउटसोर्स और अनुबन्ध कर्मचारियों के लिए मात्र 365 रूपये प्रति वर्ष प्रीमियम निर्धारित किया गया है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाती है।
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