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बिलासपुर ! जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पेन इंडिया अवेरनेस एण्ड आउटरीच अभियान का आयोजन लक्ष्मी नारायण मंदिर ऋषिकेश में आयोजित किया गया।इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर श्री देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग धन की कमी के कारण न्याय प्राप्त करने के लिए वंचित न रहे इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब, असहाय, अनुसूचित जाति एंव जनजाति के लोग, पुलिस हिरासत में लिए गये व्यक्ति, महिलाएं ,औद्योगिक श्रमिक , तथा 3 लाख रुपये तक की आय वाले पात्र लोग विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है। निशुल्क सहायता प्रदान करने का उद्देश्य निर्धन, असहाय व लाचार लोगों को अदालत से अपने मामले निपटाने के लिए समर्थ बनाना है । उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछडे और कमजोर वर्ग खासकर महिलाएं असाहय, बच्चे, बूढ़े माता-पिता जिनका कोई अपना भरण-पोषण का सहारा नहीं है इन सभी को कानूनी अधिकारों से अवगत करवाने या वे अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने में असर्थम है ऐसे व्यक्तियो को निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह और कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि 11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन राष्ट्र स्तर पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता मुकदमेबाजी की तुलना में कहीं अधिक संतोषजनक तरीका है। मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए गए मामलो में अपिल और पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं होती है और सभी विवाद पूरी तरह निपट जाते है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित पेन इंडिया अवेरनेस एण्ड आॅउटरीच अभियान 2 अक्तूबर से 14 नवम्बर तक चलाया जा रहा है और इसके तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षक, , पीएलबी के माध्यम से लोगो तक प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुचाई जा रही है । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री गौरव महाजन ने कहा कि कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक सादे कागज पर उपमण्डल या जिला स्तर पर प्रार्थना पत्र दे सकते है। उन्होनें ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार के बारे में जागरूक होना चाहिए और अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। उन्होने कहा कि संविधान ने हमें बहुत से अधिकार दीये हैं जिनमें सबसे बड़ा अधिकार है समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सभी जन बराबर हैं और सभी को न्याय पाने के समान अवसर उपलब्ध है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हरमेश कुमार ने गरीब , असाहय , बच्चों तथा महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही बिभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान दी । उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर स्थापित कानूनी सेवा केन्द्रों में लोगों को निःशुल्क विधिक परामर्श प्रदान किया जा रहा है जिसका लोगों को अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया । मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट ऐकांश कपिल ने मोटर वाहन अधिनियम व ट्रैफिक नियमो की जानकारी देते हुए कहा कि वाहन चलाने के लिए चालक के पास लाइसेंस का होना अनिवार्य है और वाहन के इंश्योरेंस सहित अन्य सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना आवश्यक है।उन्होंने बताया कि प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों का सचेतना के साथ पालन करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं की सम्भावनाए शुन्य रहे। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम में बर्ष 2019 किए गए संशोधन की जानकारी प्रदान की । इस अवसर पर अधिवक्ता सर्वजीत सिंह , पंचायत समिति सदस्य कांता ठाकुर , ग्राम पंचायत प्रधान बंदना कुमारी , पूर्व उपप्रधान महिंद्र , पूर्व पंचायत समिति सदस्य अछरी देवी , लंबरदार जीवन कुमार , सेवानिवृत्त तहसीलदार शंकर सिंह सिंह , पूर्व उपप्रधान यशवनी नड्डा , बार्ड सदस्य प्यार सिंह , उपस्थित थी ।
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