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धर्मशाला ! जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा डॉ.निपुण जिदंल ने कांगड़ा में कोरोना से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कांगड़ा जिला में नो मास्क-नो सर्विस नियम लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग को अब 10 नवम्बर, 2021 से कक्षा तीसरी से स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं 15 नवम्बर, 2021 से कक्षा पहली से दूसरी कक्षा के बच्चे स्कूल आएंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और प्रोटोकॉल के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इण्डोर, कवर्ड एरिया और खुले में आयोजित होने वाले सभी सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/राजनीतिक/धार्मिक और अन्य मंडली कार्यक्रमों में कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51-60 तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं।
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