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कांगड़ा /धर्मशाला ! उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने आज यहां आपदा प्रंबधन अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुये बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन स्थ्ति परिसर में शीतकालीन सत्र 10 दिसंबर, 2021 से 15 दिसंबर, 2021 को देखते हुये विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान, आम जनता के साथ बड़ी संख्या में वीवीआईपी, वीआईपी, गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों के जिला कांगड़ा में रहने की उम्मीद है और गणमान्य व्यक्तियों से मिलने के लिए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उन्होेंने कहा कि जैसा कि हाल ही में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरियंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्गीकृत किया गया है और यह वेरियंट भारत के कुछ राज्यों को पाया गया है इसलिये विधानसभा के सत्र के दौरान जिला कांगड़ा में ओमिक्रॉन के प्रसार को कम करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के सख्त पालन की आवश्यकता है क्योंकि टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन ही महामारी के प्रसार की संभावना को सीमित करने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ी भीड़ के कारण कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये जनता की आवाजाही का प्रबंधन करने की आवश्यकता है इसलिये आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत कुछ दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और एक ही स्थान पर भीड़भाड़ से बचने के लिए, दाड़ी मेला मैदान और कॉलेज ग्राउंड धर्मशाला को होल्डिंग एरिया के रूप में अधिसूचित किया जाता है और उचित भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा आम जनता की सुविधा के लिए होल्डिंग क्षेत्रों में नियंत्रण कक्ष और हेल्प डेस्क स्थापित करेंगे। पुलिस अधीक्षक उक्त दोनों क्षेत्रों में यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करेंगे और महत्वपूर्ण स्थानों पर चेक पोस्ट की स्थापना सुनिश्चित करेंगे ताकि स्टेज कैरिज वाहनों में प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके और होल्डिंग क्षेत्रों में बड़ी भीड़ से बचा जा सके। इस तरह के प्रतिनिधिमंडलों को एक व्यवस्थित तरीके से स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी आम जनता की आवाजाही के लिए होल्डिंग एरिया से विधानसभा और वापस जाने के लिए दोनों होल्डिंग क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करेेेंगे। प्रदर्शन करने के इच्छुक सभी व्यक्ति/संगठन इस तरह के प्रदर्शन के लिए समय स्लॉट और होल्डिंग एरिया के आबंटन के साथ पुलिस अधीक्षक कांगड़ा से अनुमति प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि निजी वाहनों द्वारा व्यक्तियों/प्रतिनिधिमंडलों को विधानसभा क्षेत्र जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। नगर निगम, धर्मशाला द्वारा आम जनता के लिए दोनों होल्डिंग क्षेत्रों में शौचालय की सुविधा की जायेगी। इसके अलावा जल शक्ति विभाग द्वारा इन दोनों स्थानों पर पेयजल व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने बताया कि बर्फबारी होने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों से बर्फ हटाने तथा यातायात के सुचारू संचालन के लिए जेसीबी इत्यादि मशीनों को पहले से तैनात किया जायेगो। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के परामर्श से यातायात के प्रबंधन के लिए विभिन्न स्थानों पर टो वाहनों की नियुक्ति की जायेगी। धर्मशाला में कमांडेंट, होमगार्ड, पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के परामर्श के बाद महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त संख्या में फायर टेंडर तैनात करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी विधानसभा सत्र के दौरान इन क्षेत्रों में सभी आवश्यक मानव संसाधन, दवाएं, उपकरण के साथ त्वरित प्रतिक्रिया के चिकित्सा टीम का गठन करेंगे और किसी भी आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
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