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चम्बा ! जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा (सी)135 के वैधानिक प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करते हुए 28 अक्टूबर शाम 6 बजे से लेकर 30 अक्टूबर मतदान वाले दिन शाम 6 बजे तक विधानसभा क्षेत्र भरमौर और इसके साथ लगते तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत 2 नवंबर को मतगणना के दिन मतगणना केंद्र राजकीय मिलेनियम बहु तकनीकी संस्थान सरोल के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है ।
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